सुप्रीम कोर्ट : एक उचित केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पेश करने के बाद सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने ये दहेज हत्या के मामले में मृत महिला के ससुराल वालों को अग्रिम जमानत रद्द करने और मामले की आगे जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी निर्देश देते समय कहा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक महिला के सास-ससुर, देवर और ननद को अग्रिम जमानत दे दी थी, जो दहेज हत्या के मामले में आरोपी थे। उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि (क) " प्रथम दृष्टया प्राथमिकी आवेदक को फंसाने के लिए गढ़ी प्रतीत होती है"; (ख) "एफआईआर में लगाए गए विभिन्न आरोपों के बीच कोई संबंध नहीं है"; और (ग) आरोप "प्रकृति में सामान्य हैं" आरोपी की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है।
मामले के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए, पीठ ने देखा कि वर्तमान मामले में यूपी पुलिस की जांच में 'बहुत कुछ छोड़ दिया गया है'। पीठ ने आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के कारणों से भी असहमति जताई। यह कहा: "एफआईआर में मृतक के ससुराल वालों द्वारा मारपीट की पूर्व की घटनाओं, दहेज की मांग करने और चेक द्वारा पैसे के भुगतान में अभियुक्तों की भूमिका के बारे में बताया गया है।
प्राथमिकी में टेलीफोन को संदर्भित किया गया है जो 3 अगस्त 2020 की सुबह मृतक के ससुर को और उसी दिन दो मौकों पर मृतका ने किए थे, कुछ घंटे पहले जब उसके शव मिलने की सूचना मिली थी। इस गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देना जांच को बाधित करने के लिए काम करेगा। इन परिस्थितियों में अपनी बेटी की मृत्यु का सामना करने वाले पिता द्वारा प्राथमिकी को मृतका के पति और उसके परिवार को गलत तरीके से फंसाने के लिए " गढ़ा हुआ" नहीं माना जा सकता है।
अदालत ने उल्लेख किया कि, इस मामले में, चार्जशीट 5 नवंबर, 2020 को सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत की गई है। पीठ ने कहा कि आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से एक उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होता है, जब जांच दागी होती है और न्याय के भटकने की वास्तविक संभावना होती है।
विनय त्यागी बनाम इरशाद (2013) 5 एससीसी 762 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा: "अदालत ने कहा है कि जहां भी अदालत में एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, यहां तक कि यह अदालत विशेष रूप से एक विशेष एजेंसी को सौंपकर जांच को फिर से नहीं खोल सकती है। हालांकि, एक उचित मामले में, जब अदालत को लगता है कि पुलिस द्वारा जांच उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं है और पूर्ण न्याय करने के लिए, जहां मामले के तथ्य यह मांग करते हैं कि जांच एक विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जाए, एक बड़ी अदालत ऐसा करने के लिए प्राधिकरण से बाहर नहीं है। "
पीठ ने पूजा पाल बनाम भारत संघ (2016) 3 एससीसी 135 और धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य (2016) 4 एससीसी 160 में निर्णयों को भी संदर्भित किया, जिसने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष न्यायालय की शक्ति को बरकरार रखा, चाहे ट्रायल का जो भी चरण हो। अदालत ने देखा कि इस मामले में जांच अधिकारियों के आचरण से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक की घटना के चरण तक पहुंचने से प्रक्रिया की मजबूती में विश्वास नहीं होता है।
सीबीआई को 'आगे की जांच' स्थानांतरित करने के लिए, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और कहा: यह वास्तव में एक मखौल होगा यदि यह न्यायालय इस मामले में अब तक की गई जांच में उठी कमियों को नजरअंदाज करे, चाहे कार्यवाही की अवस्था जो भी हो या इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न की प्रकृति जो भी हो। आगरा में प्रभावी और धनी व्यक्तियों के रूप में अभियुक्तों की स्थिति और जांच के संचालन में उन्हीं अधिकारियों द्वारा आगे की जांच के निर्देश देना न्यायालय के विश्वास को कम करता है।
अगर अग्रिम जमानत देने के विवेक के लिए न्यायालय अपने परीक्षण के दायरे को सीमित कर देता है और न्याय के मामले में सेवा नहीं करता है, तो एक ट्रायल की संभावना को नजरअंदाज करता है, जिसमें अधूरी या सबसे खराब पक्षपातपूर्ण जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है।
केस: डॉ नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल [आपराधिक अपील संख्या 872-873/ 2020]
पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी
वकील : अपीलकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट शेखर नाफडे़, सीनियर एडवोकेट आर बसंत और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, उत्तर प्रदेश के सीनियर एडवोकेट विमलेश कुमार शुक्ला
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